अब शहर में 50 साल पुरानी विंटेज कारों का पंजीकरण होने के साथ 10 डिजिट का स्पेशल नंबर भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने विंटेज मोटर वाहन से संबंधित सीएमवीआर 1989 में संशोधन के संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। चंडीगढ़ के लिए यह बेहद अहम है, क्योंकि शहर में सेक्टर-18 के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में विंटेज कारों का पहला म्यूजियम भी बनने जा रहा है।
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शहर के लोगों में विंटेज कारों के प्रति काफी लगाव है। हर साल विंटेज कार रैली भी निकाली जाती है। अभी तक विंटेज कारों को कोई स्पेशल नंबर नहीं दिया जाता था। कार अपने पुराने नंबर पर चलती थी। हालांकि, ऐसी कार हर पांच साल बाद प्रशासन के आरएलए से पास करानी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यह भी है शहर में कई विंटेज कारें ऐसी हैं, जिन्हें आरएलए की तरफ से पासिंग नहीं मिली है। विंटेज कारें किसी खास मौके पर ही सड़कों पर निकाली जाती हैं, इसलिए इन कारों की पासिंग है या नहीं है, यह पता नहीं चल पाता है, लेकिन अब विंटेज वाहन को एक 10 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक संख्या दी जाएगी। यह पंजीकरण 10 साल के लिए वैध होगा। पंजीकरण चिह्न के प्रारूप में अक्षर ‘सीएच-वीए-एक्सएक्स और चार नंबर’ शामिल होंगे, जिसमें वीए का मतलब विंटेज, एक्सएक्स दो अक्षरों की सीरीज और नंबर, राज्य पंजीकरण विभाग द्वारा 0001 से 9999 तक आवंटित एक संख्या होगी।
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स्पेशल नंबर के लिए करना होगा आवेदन
पंजीकरण के लिए ‘परिवहन’ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नियमों में विंटेज मोटर का ऐसे वाहनों के रूप में वर्णन किया गया है, जो दोपहिया और चार पहिया हैं। पहली बार पंजीकरण की तारीख से 50 साल से ज्यादा पुराने हैं तो उन्हें विंटेज मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार आरएलए को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा, एक समिति बनानी होगी, जो वाहन का निरीक्षण करेगी और घोषणा करेगी कि क्या वाहन विंटेज मोटर वाहन के तहत पंजीकरण के लिए फिट है। यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो संबंधित अधिकारी गाड़ी को पास करेगा।
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पंजीकरण के लिए 20 हजार होगा शुल्क, नई शर्तें भी होंगी
केंद्र सरकार की ओर से तैयार मसौदे के अनुसार विंटेज कार के नए पंजीकरण के लिए 20,000 रुपये और उसके बाद पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि एक वाहन विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो ऐसे वाहन की खरीद और बिक्री नियमों के अंतर्गत ही होगी। एक विंटेज मोटर वाहन को सिर्फ प्रदर्शन, तकनीक शोध या एक विंटेज कार रैली में भाग लेने, ईंधन भरवाने और मरम्मत, प्रदर्शनी, विंटेज रैली आदि के लिए ही चलाने की अनुमति दी गई है। इस मसौदे पर अगर कोई आपत्तियां या सुझाव हैं तो शहरवासी इस ईमेल पर director-morth@gov.in पर भेज सकते हैं। गौरतलब है कि विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं है। उप नियम 81ए, 81बी, 81सी, 81डी, 81ई, 81एफ, 81जी के रूप में इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया है।