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जुलाई 2019 से, कारों में एयरबैग, स्पिड अलर्ट, पार्किंग सेंसर होने चाहिए

by कार डेस्क

नई दिल्ली: 1 जुलाई, 2019 के बाद निर्मित सभी कारों को एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, 80 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की गति के लिए सतर्क सिस्टम, रिवर्स पार्किंग अलर्ट, आपात परिस्थितियों के लिए केंद्रीय लॉकिंग सिस्टम पर हस्तचालित ओवरराइड से लैस होना होगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए टाइमलाइन को मंजूरी दे दी है, और इसे कुछ दिनों में अधिसूचित किया जाएगा।

वर्तमान में, केवल लक्जरी कारों में ऐसी विशेषताएं हैं, जो कि रहने वालों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी ने भारत की सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसकी मंजूरी दी है क्योंकि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोग मर जाते हैं।

2016 में, सड़क दुर्घटनाओं में 1.51 लाख लोगों की मृत्यु के लगभग 74,000 मृत्यु तेज गति के कारण हुई थी। परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “नई कारों में एक प्रणाली को फिट किया जाएगा, जो की गति 80 किमी प्रति घंटा पार करते समय ऑडियो अलर्ट जारी करता है। जब वाहन की गति 100 किमी प्रति घटे से ज्यादा होती है, तब चेतावनी तेज हो जाएगी और जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो, तब नॉन-स्टॉप हो जाएगी।”

मैनुअल ओवरराइड सिस्टम, विद्युत पावर विफलता के दौरान आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है। अधिकारी ने कहा “रिवर्स गियर में पार्किंग करते समय दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए, रिवर्स पार्किंग अलर्ट का प्रावधान पेश किया जा रहा है। जब कार को रिवर्स गियर में रखा जाता है, तो यह सुविधा ड्राइवर को संकेत देती है कि क्या रियर मॉनिटरिंग रेंज में वस्तु हैं।”

सूत्रों ने बताया कि प्रावधानों के प्रवर्तन वाहनों के लिए फ्रंटल और साइड दुर्घटना परीक्षण के त्वरित कार्यान्वयन के लिए रास्त खोलेगा। विकसित विश्व में, रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अब और अधिक ध्यान दिया गया है, और वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि “कोई वाहन मौत का जाल नहीं होना चाहिए”।

परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एयरबैग और रिवर्स सेंसर को हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी अनिवार्य बनाया जाएगा, जो कि मुख्य रूप से शहरी इलाकों में चलते हैं।